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किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल की जेल

कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया...

किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल की जेल
हिन्दुस्तान टीम,प्रतापगढ़ - कुंडाSat, 06 Mar 2021 06:22 PM
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कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

घटना लालगंज के हुलासगढ़ की है। 9 अप्रैल 2014 को एक व्यक्ति ने लालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि गांव का इंदल उर्फ इंद्रजीत वर्मा उसकी नाबालिग बेटी को बहका फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपित पर दोष सिद्ध पाया और शनिवार को 10 साल की जेल की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इसकी आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अशोक त्रिपाठी, देवेश त्रिपाठी व राजेश त्रिपाठी ने की।

गैंगस्टर को आठ साल की जेल : अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर का आरोप सिद्ध होने पर दो लोगों को 8-8 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। नवाबगंज पुलिस ने अचान निवासी मो. इमरान व तौफीक के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। अपर सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपित पर दोषसिद्ध पाया और 8-8 साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही 5-5 हजार रुपये की जुर्माना लगाया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अम्बिकेश मणि ने की।

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