Hindi NewsUP NewsPolice cannot arbitrarily go to the house of a historysheeter late at night High Court directive
हिस्ट्रीशीटर के घर मनमाने तरीके से देर रात नहीं जा सकती पुलिस, हाईकोर्ट का निर्देश

हिस्ट्रीशीटर के घर मनमाने तरीके से देर रात नहीं जा सकती पुलिस, हाईकोर्ट का निर्देश

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपराधियों के यहां छापेमारी को लेकर पुलिस के लिए नई गाइडलाइन तय कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिस्ट्रीशीटर के घर मनमाने तरीके से देर रात पुलिस नहीं जा सकती है। इस बारे में सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

Tue, 8 July 2025 04:38 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति के घर देर रात तक जाने से रोक दिया है, जिसकी हिस्ट्रीशीट खोली गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने समुंदर पांडेय की आपराधिक रिट याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और संबंधित एसएचओ को नोटिस जारी करते हुए पुलिस को रात में ‘असमय’ घरों का दौरा करने से रोक दिया। साथ ही इस मामले को 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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खंडपीठ ने खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इसमें यह माना गया कि पुलिस हिस्ट्रीशीटर आदि के घरों का मनमाना तरीके से असमय पर दौरा नहीं कर सकती है। याचिका में याची की हिस्ट्रीशीट खोलने को चुनौती दी गई है।

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कहा गया है कि हिस्ट्रीशीट अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित है। दावा किया गया है कि इसकी आड़ में पुलिस याची को परेशान कर रही है क्योंकि पुलिसकर्मी अनियमित समय पर याची के घर में घुस रहे हैं और थाने ले जा रहे हैं। इससे उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और उसके परिवार के सदस्यों को मानसिक कष्ट हो रहा है।

गौरतलब है कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए ज्यादातर पुलिस देर रात ही छापेमारी करती है। हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर की ज्यादातर घटनाएं भी रात में ही होती रही हैं। इन्हें लेकर कई बार अपराधियों के परिवार वालों ने घर आकर उठाने का आरोप भी लगाया है। यह माना जाता है कि देर रात कार्रवाई से पुलिस को ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है।

छापेमारी में अपराधी घर पर मिल गया तो उसे उठा ले जाती है। अगर नहीं मिला तो परिवार वालों को पुलिस धमकाती है। अगर यही सब दिन में हो तो भीड़ लग सकती है और लोग वीडियो वगैरह बनाकर वायरल कर सकते हैं। अब नए निर्देश के बाद माना जा रहा है कि पुलिस को उसी हिसाब से अपनी कार्रवाई को अंजाम देना होगा।