यूपी में बदायूं की कोतवाली से पिस्टल और दस कारतूस गायब, दारोगा और हेड मुहर्रिर पर केस दर्ज
उत्तर प्रदेश में बदायूं के सहसवान कोतवाली से एक पिस्टल के साथ मैगजीन और दस कारतूस गायब पाए गए हैं। यह पिस्टल उपनिरीक्षक अमित चौधरी को एलाट किया गया था।
उत्तर प्रदेश में बदायूं के सहसवान कोतवाली से एक पिस्टल के साथ मैगजीन और दस कारतूस गायब पाए गए हैं। यह पिस्टल उपनिरीक्षक अमित चौधरी को एलाट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सहसवान कोतवाली के हेड मुहर्रिर गीतम सिंह जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने दूसरे हेड मुहर्रिर को चार्ज दिया। इसके बाद पिस्टल और कारतूस के गायब होने का मामला सामने आया। इस मामले में सहसवान सर्कल के पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा भी जांच की गई और पिस्टल जिस उपनिरीक्षक अमित चौधरी को जारी की गई थी उन्हें नोटिस भेजे गए।
इसके साथ ही उपनिरीक्षक और हेड मुहर्रिर से पूछताछ भी की गई लेकिन दोनों ही पिस्टल और कारतूस जमा किए जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर सहसवान इंस्पेक्टर सौरभ सिंह की तरफ से दोनों के खिलाफ सरकारी संपत्ति के गबन की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है।
उपनिरीक्षक और हेड मुहर्रिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले सहसवान इंस्पेक्टर सौरभ सिंह के अनुसार वर्ष 2019 में सहसवान में तैनाती के समय उपनिरीक्षक अमित चौधरी को सरकारी कार्य के लिए पिस्टल नंबर- 18203257 मय मैगजीन और दस कारतूस उपलब्ध कराए गए थे।
इस दौरान उपनिरीक्षक अमित चौधरी का ट्रांसफर जनपद गौतमबुद्धनगर हो गया और उन्होंने 26 जनवरी 2020 को अपनी रवानगी गौतमबुद्ध नगर के लिए करा दी। इसके साथ ही उन्होंने एनओसी भी जमा कर दी। मगर पिस्टल और कारतूस जमा करने संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। पिस्टल और कारतूस तत्कालीन हेड मुहर्रिर गीतम सिंह द्वारा उपनिरीक्षक अमित चौधरी को दी गई थी। आदान-प्रदान रजस्टिर पर उन दोनों के ही हस्ताक्षर हैं।
उपनिरीक्षक के जाने के बाद इस संबंध में हेड मुहर्रिर द्वारा कोई सूचना या जानकारी उच्चाधिकारियों को नहीं दी गई और न ही इस संबंध में कोई अभियोग थाने में पंजीकृत कराया गया। इसके चलते अब तक मामला दबा रहा। लेकिन जब जनवरी 2024 में हेड मुहर्रिर गीतम सिंह सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने अपना चार्ज वर्तमान हेड मुहर्रिर सुधीर सिंह को दिया तो गायब पिस्टल और कारतूस का मामला सामने आया। इस पर गीतम सिंह द्वारा उसी समय उप निरीक्षक अमित चौधरी को नोटिस भेजा गया। साथ ही मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। मामले की जांच सीओ सहसवान को दी गई।
सीओ ने जांच की और उप निरीक्षक व हेड मुहर्रिर से पूछताछ की लेकिन दोनों की ओर से पस्टिल व कारतूस उपलब्ध होने या जमा करने संबंधी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके चलते सीओ ने दोनों को दोषी मानते हुए जांच रिपोर्ट एसएसपी को सौंप दी। जिस पर एसएसपी ने प्राथमिकी के आदेश दिए। अब सहसवान इंस्पेक्टर सौरभ सिंह की ओर से गौतमबुद्धनगर तैनात उप निरीक्षक अमित चौधरी औ बरेली सुभाष नगर थाना क्षेत्र के मुहल्ला बालाजी नगर निवास सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल गीतम सिंह के विरुद्ध गबन की प्राथमिक पंजीकृत कराई गई है। जिसकी जानकारी गौतमबुद्धनम एसएसपी को भी भेज दी गई है।
वरष्ठि पुलिस अधीक्षक डा बृजेश सिंह ने बताया है कि सहसवान कोत वाली से पस्टिल और कारतूस गायब होने का मामला संज्ञान में आया था। जाच में उपनिरीक्षक और तत्कालीन हेड मुहर्रिर दोनों दोषी पाए गए। उनके विरुद्ध मुक़दमा पंजीकृत कराया गया है।मामले की विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि मुक़दमा पंजीकृत किए जाने संबंधी सूचना गौतमबुद्धनगर के एसएसपी को भी भेज दी गई है।