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20 हजार रुपये समायोजित करे विद्युत निगम : आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य एनसी बिसारिया, ब अनीता ने उपभोक्ता को विद्युत निगम द्वारा जारी बिजली बिल की...

20 हजार रुपये समायोजित करे विद्युत निगम : आयोग
हिन्दुस्तान टीम,बदायूंFri, 09 Jun 2023 01:01 AM
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य एनसी बिसारिया, ब अनीता ने उपभोक्ता को विद्युत निगम द्वारा जारी बिजली बिल की अनियमितता के संबंध में सुधार करने व ओटीएस के तहत ली गई राशि समायोजित करने, विद्युत कनेक्शन ट्रांसफर करने का आदेश पारित किया है।

बिल्सी क्षेत्र के गांव रूदायन निवासी रवि कुमार पुत्र राम प्रकाश ने अपने अधिवक्ता जियाउर रहमान समी के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। जिसमें उल्लेख किया कि उसके मृतक पिता के नाम 11 हॉर्स पावर का विद्युत कनेक्शन था उनके स्वर्गवास के बाद 64,480 रुपए की बकाया राशि का बिल भेजा गया। याचिका के मुताबिक रवि कुमार ने ओटीएस योजना के तहत संपूर्ण राशि विद्युत विभाग को अदा कर दी। फिर भी विभाग ने ओटीएस योजना के तहत जमा किए गए 20 हजार रुपये का समायोजन नहीं किया। इस मामले में वादी रवि कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन शक्ति भवन लखनऊ,अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण खंड तृतीय पावर कारपोरेशन बिसौली को विपक्षी पक्षकार बनाते हुये याचिका फोरम में दायर की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की पीठ ने निर्णय पारित करते हुए आदेश दिया कि रवि के नाम एक माह के अंदर विद्युत कनेक्शन ट्रांसफर किया जाए। ओटीएस योजना के तहत जमा किए गए 20 हजार रुपये समायोजित किये जायें।

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