प्रधानाध्यापक पद के बराबर वेतन देने के निर्देश
उच्च न्यायालय ने जनपद के इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने के मामले में जनपद के चंद्र शेखर गंगवार और 92 अन्य याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की शरण ली। याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सभी याचियों को प्रधानाध्यापक के वेतन के बराबर वेतन दिए जाने का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत को दिया है। मालूम रहे कि इससे पहले कई जनपदों में इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो कई वर्षों से प्रधानाध्यापक का पूर्ण कार्य कर रहे हैं, जबकि वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है जिसके लिए प्रदेश के कुछ इंचार्ज अध्यापकों न्यायालय की शरण ली। जहां सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी मांग को सही मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सभी याचियों को प्रधानाध्यापक पद के बराबर वेतन देने के निर्देश दिए थे। उसी के क्रम में पीलीभीत से चंद्रशेखर गंगवार और 92 अन्य अध्यापकों ने याचिका दायर की, जिनकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत को इन सभी याचियों को प्रधानाध्यापक पद के बराबर वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
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