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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़पीलीभीतHigh Court orders to pay In-charge Principals equal to Principals in Uttar Pradesh

प्रधानाध्यापक पद के बराबर वेतन देने के निर्देश

उच्च न्यायालय ने जनपद के इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने के निर्देश दिए हैं।

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतThu, 8 Aug 2024 07:31 PM
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इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने के मामले में जनपद के चंद्र शेखर गंगवार और 92 अन्य याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की शरण ली। याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सभी याचियों को प्रधानाध्यापक के वेतन के बराबर वेतन दिए जाने का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत को दिया है। मालूम रहे कि इससे पहले कई जनपदों में इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो कई वर्षों से प्रधानाध्यापक का पूर्ण कार्य कर रहे हैं, जबकि वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है जिसके लिए प्रदेश के कुछ इंचार्ज अध्यापकों न्यायालय की शरण ली। जहां सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी मांग को सही मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सभी याचियों को प्रधानाध्यापक पद के बराबर वेतन देने के निर्देश दिए थे। उसी के क्रम में पीलीभीत से चंद्रशेखर गंगवार और 92 अन्य अध्यापकों ने याचिका दायर की, जिनकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत को इन सभी याचियों को प्रधानाध्यापक पद के बराबर वेतन देने के निर्देश दिए हैं।

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