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छह के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और एससीएसटी एक्ट का मुकदमा

विवाहिता को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एएसपी के आदेश पर थाना कोतवाली में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीओ सिटी ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज...

छह के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और एससीएसटी एक्ट का मुकदमा
हिन्दुस्तान टीम,पीलीभीतSat, 18 May 2019 12:49 AM
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विवाहिता को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एएसपी के आदेश पर थाना कोतवाली में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीओ सिटी ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए।

थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बागगुलशेर खां निवासी एक महिला ने गुरूवार को एएसपी रोहित मिश्र से मिलकर शिकायती पत्र सौंपा था। जिसमे कहा गया था कि उसका विवाह 15 वर्ष पूर्व मोहल्ले के ही एक युवक से हुआ था। शादी के बाद उसके चार लड़कियां भी हुई। वह शहर में ही एक ट्रैक्टर की एजेंसी पर काम करती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात एक युवक से राह चलते अचानक हुई। उस युवक ने अपना नाम राजा बताया और धीरेधीरे उसको अपने प्रेमजाल में फांस लिया। जनलवरी 2018 में उसका संबंध राजा से हुआ था। इसके बाद आए दिन राजा उससे मुलाकात करने लगा और उसको जीवन के सपने दिखाने लगा। उसकी मीठी मीठी बातों में वह फंस गई और धीरे धीरे उस पर फिदा हो गई। आरोपी दो जनवरी 2019 को उसके साथ शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गया और एक ग्राम गणेशपुर गौटिया में ले जाकर रखा। वहां उसका उसका असली नाम आमिर कुरैशी पता चला। कुछ दिन बाद ही आमिर ने उसको रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। आरोप है कि आमिर उसको घर में ही बंधक बनाकर रखता था। घर में आमिर के अलावा उसके पिता और उसका भाई भी उसके साथ दुष्कर्म करते थे। इसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा।

इतना ही नहीं आरोपी ने उसको गणेशपुर गौटिया से हटाकर एक अन्य स्थान पर ले जाकर बंधक बनाया। एक दिन आरोपी उसको बरेली में एक स्थान पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए ले गया। किसी तरह वह वहां से आरोपी के चंगुल से छूटकर आ गई। इस पर आरोपी ने पीलीभीत आकर उसे फिर पकड़ लिया। उसको बंधक बनाकर फिर पिटाई की गई और उसके साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी तरह वह आरोपी के चंगुल से छूटकर आई। पीड़िता ने एएसपी को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। एएसपी के आदेश पर देर रात कोतवाली में आमिर कुरैशी, उसके भाई पिता मोहम्मद अहमद,मां आयशा,भाई जीशान,बहन रानी पांच, मौसी रूबी के खिलाफ बंधक बनाकर रखने,सामूहिक दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने,एससीएसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ सिटी ने पीड़ित महिला के बयान भी दर्ज किए हैं। सीओ सिटी धर्म सिंह मार्छाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराकर बयान दर्ज कराए जाएंगे।

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