दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत

हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में एक महिला के साथ छत पर सोने के दौरान दुष्कर्म करने के आरोपी उमेश की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने खारिज कर दी। महिला ने बीसलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को अस्वीकार कर दिया।

दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत

पीलीभीत। अपने घर की छत पर सो रही महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक थाना बीसलपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाना बीसलपुर में मुकदमा लिखाया कि वह अपने घर की छत पर अकेली सो रही थी। घर के पास रहने वाला उमेश पुत्र ताराचंद अपनी छत से उसकी छत पर आ गया और दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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