Hindi NewsUttar-pradesh NewsPilibhit NewsMandatory Registration for Occasional Bars in District by Excise Officer
बारातघर और रिजोर्ट्स संचालक कराएं पंजीकरण
Pilibhit News - जिला आबकारी अधिकारी कल्पनाथ रजक ने बारातघर और रिजोर्ट्स संचालकों को ओकेजनल बार के लिए पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। बिना पंजीकरण संचालित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इवेंट के दौरान एक दिन के...
Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतWed, 23 April 2025 07:55 PM

जिला आबकारी अधिकारी कल्पनाथ रजक ने जनपद भर के बारातघर और रिजोर्ट्स संचालकों को ओकेजनल बार संचालित करने के लिए पंजीकरण कराने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी बारातघर और रिजोर्ट्स संचालकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। बगैर पंजीकरण के ओकेजनल बार संचालित पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई इवेंट है तो एक दिन का बार पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित फीस को जमा करना होगा। पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
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