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पीड़ित महिलाओं को प्रदान की गई कानूनी सहायता

Pilibhit News - महिला कल्याण विभाग के सखी वन स्टाप सेंटर द्वारा हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण से विशेषज्ञों ने घरेलू हिंसा अधिनियम और पोश एक्ट के तहत...

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतSat, 20 Sep 2025 02:00 AM
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पीड़ित महिलाओं को प्रदान की गई कानूनी सहायता

महिला कल्याण विभाग के सखी वन स्टाप सेंटर, हब इम्पॉवरमेंट आफ वूमेन की टीम की ओर से सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा के निर्देश पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण से चीफ डिफेंस कौंसिल सुमन गुप्ता, पीएलवी मनोज शर्मा ने उपस्थित महिलाओं को कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिला को अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि कानून के तहत विशिष्ट प्रावधानों से महिला को हिंसा मुक्त घर में रहने की सुरक्षा प्रदान करता है।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर किसी कार्य स्थल पर कार्यकर रही महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो पोश एक्ट के माध्यम से पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिए भी कई प्रावधान रखे गए हैं। इस मौके पर वन स्टाप सेंटर की केंद्र व्यवस्थापिका तृप्ति मिश्रा, जिला समन्वयक सुवर्णा पांडेय, उप निरीक्षक सलोनी त्यागी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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