Pilibhit News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल कैद, 18 लाख जुर्माना
Pilibhit News: पीलीभीत में एक भूमि लेनदेन में दिए गए चेक के बाउंस होने पर सिविल जज उत्कर्ष सिंह ने आरोपी अब्दुल रफीक को एक साल की जेल और 18 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। महमूद मियां ने रफीक को 20 लाख रुपये का भुगतान किया था, लेकिन रफीक का बैंक खाता बंद था, जिससे चेक बाउंस हो गया।

Pilibhit News: पीलीभीत। जमीन के सौदे में दिए गए चेक के बाउंस होने के मामले में सिविल जज (अवर खंड) त्वरित न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्कर्ष सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल के कारावास और 18 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मो. वासिल निवासी महमूद मियां ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर बताया कि वह प्लाटिंग का काम करता है। वर्ष 2015 में उसकी मुलाकात मोहल्ला छोटा खुदागंज निवासी अब्दुल रफीक उर्फ गुड्डू से हुई थी। रफीक ने उसके साथ जमीन का सौदा किया, जिसके लिए महमूद ने तीन किस्तों में 20 लाख रुपये नकद दिए।
बाद में रफीक के जेल चले जाने के कारण जमीन का सौदा पूरा नहीं हो सका। जेल से बाहर आने पर रुपये वापस मांगने पर रफीक ने 9.60 लाख रुपये का चेक दिया और शेष रकम बाद में देने की बात कही। चेक बैंक में जमा करने पर पता चला कि जिस खाते का चेक दिया गया था, वह पहले ही बंद हो चुका था। इससे चेक बाउंस हो गया। मामले में अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेजा गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्क सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अब्दुल रफीक को दोषी पाते हुए एक साल की सजा और 18 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया।


