दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीत
share

Pilibhit News - पीलीभीत में दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। पुष्पा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री मनीषा को सर्वेश ने भगाकर कोर्ट मैरिज की। मनीषा ने ससुराल में मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना किया। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई।

दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज

पीलीभीत। दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पुष्पा ने थाना माधोटांडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री मनीषा को माधोटांडा क्षेत्र के गांव फैजुल्लागंज निवासी सर्वेश उर्फ छोटू उर्फ छोटे लाल पुत्र रामविलास भगा ले गया और कोर्ट मैरिज कर ली। आरोपी के खिलाफ पुष्पा देवी के ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। अदालत में मनीषा ने सर्वेश के पक्ष में बयान दिया। अदालत ने उसे पति के साथ भेज दिया। वह अपनी ससुराल में पति सर्वेश उसकी पहली पत्नी शशिबाला, माता शकुंतला, ससुर राम विलास के साथ उनके घर में रह रही थी।

ससुराल पक्ष दहेज लाने के लिए उसका मानसिक व शारीरिक शोषण करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी। सर्वेश दहेज हत्या के मामले में जेल में है। उसकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

Voice of UP

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।