
बहला फुसलाकर किशोरी को ले जाने और दुष्कर्म का आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त
Pilibhit News - पीलीभीत में एक किशोरी को अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में आरोपी सूरज शर्मा को अपर सत्र न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। शिकायतकर्ता ने 30 अगस्त 2018 को आरोपी पर अपनी पुत्री का अपहरण करने का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को बरी कर दिया।
पीलीभीत। किशोरी को घर से बहला फुसलाकार कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषमुक्त करार दिया। थाना पूरनपुर निवासी एक व्यक्ति ने पूरनपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके मोहल्ले के निवासी सूरज शर्मा उसका छोटा भाई व पड़ोसी ने 30 अगस्त 2018 को उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। जानकारी पर पुत्री को तलाश किया परंतु वह नही मिली। आरोपी, रवि व जीतपाल राठौर भी घर से गायब मिले। सूरज शर्मा आए दिन शिकायत कर्ता के दरवाजे पर आता जाता रहता था।
उसने उसके भाई रवि से शिकायत भी की थी। सूरज शर्मा के घर गया और उसके माता-पिता से उसकी पुत्री करने की बात कही तो उन्होनें गाली गलौज कर शिकायत कर्ता को भगा दिया। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज करवाए। बाद विवेचना आरोपी सूरज शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दुष्कर्म के आरोपी सूरज शर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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