Pilibhit News: बरखेड़ा से चार बालकों को बालश्रम से कराया गया मुक्त

हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में श्रम प्रवर्तन अधिकारी भूरेलाल के निर्देशन में बरखेड़ा में बालश्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया, जिसमें चार बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्त कराया गया। बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया गया और उनके परिजनों को भविष्य में बाल श्रम न कराने की हिदायत दी गई।

Pilibhit News: बरखेड़ा से चार बालकों को बालश्रम से कराया गया मुक्त

Pilibhit News: पीलीभीत। डीएम के निर्देश पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी भूरेलाल के निर्देशन में बरखेड़ा में बालश्रम उन्मूलन एवं रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें चार बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्त कराया गया। रेस्क्यू अभियान में मेडिकल, मैकेनिक शॉप, होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबों, कपड़े की दुकानों, किराना स्टोर, स्टील वर्क्स आदि चेकिंग की गई। बालश्रम में चिन्हित करते हुए चार बाल श्रमिकों को बालश्रम से अवमुक्त करकर सभी बालकों को वर्चुअल रूप से बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति ने सभी बच्चों के परिजनों को भविष्य में बाल श्रम ने कराने की हिदायत देते हुए सभी बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। संयुक्त अभियान में श्रम प्रवर्तन प्रवर्तन अधिकारी भूरेलाल, चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक निर्वान सिंह, एसजेपीयू के प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह एवं थाना बरखेड़ा पुलिस सक्रिय रूप से कार्यवाही में सम्मिलित रहे。

ये होगी कार्रवाई

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया में दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध एक वर्ष तक की सजा या 50000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसके अलावा सेवायोजक से प्रति बालश्रमिक 20000 रुपये की वसूली चाइल्ड लेबर वेलफेयर फंड के लिए अलग से की जाएगी। अगर कोई बाल श्रमिक के माता-पिता को प्रथम बार चेतावनी के बावजूद भी पुनः अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा, तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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