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बाल आयोग पहुंचा किशोरी को तीस घंटे थाने में रोकने का मामला

पनियहवा (कुशीनगर)। हिन्दुस्तान संवाद कुशीनगर के हनुमानगंज क्षेत्र की अपहृता किशोरी को गैरकानूनी तरीके...

बाल आयोग पहुंचा किशोरी को तीस घंटे थाने में रोकने का मामला
हिन्दुस्तान टीम,पडरौनाSat, 24 Jul 2021 05:11 AM
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पनियहवा (कुशीनगर)। हिन्दुस्तान संवाद

कुशीनगर के हनुमानगंज क्षेत्र की अपहृता किशोरी को गैरकानूनी तरीके से 30 घंटे थाने में रखे जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। मानव सेवा संस्थान के निदेशक व पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति राजेश मणि ने बाल आयोग के अध्यक्ष डॉ. विशेष गुप्ता को पत्र भेजकर पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

राजेश मणि ने हनुमानगंज थाने में किशोरी को रखे जाने को सीधे किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन बताया है। नाबालिग को थाने में रखने की क़ानून इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा है कि नाबालिग की बरामदगी के बाद उसे तुरंत बाल कल्याण समिति कुशीनगर के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। बच्चों के मामले को लेकर हाईकोर्ट लगातार मॉनिटरिंग कर रही है फिर भी अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो वह सीधे तौर पर दोषी है। इस मामले में यह भी देखना उचित होगा कि उच्च अधिकारी बच्चों के मामले को लेकर कितने संवेदनशील हैं। पिछले हफ़्ते ही अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार ने ज़ोन के बाल कल्याण के संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मणि ने बताया कि मामले को लेकर आयोग तथा उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। दोषियों पर हर हाल में कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।

यह है मामला

हनुमानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बहला-फुसलाकर मनबढ़ युवक ने अपहरण कर लिया था। पुलिस के प्रयासों से उसे मुक्त तो करा लिया गया पर उसके बाद पुलिस ने उसे तीस घंटे तक थाने में रोके रखा। गुरुवार को दबाव पड़ने पर उसे घर भेजा गया। पुलिस का कहना था कि मेडिकल चेकअप और बयान आदि की औपचारिकताओं के लिए उसे अस्पताल व फिर अदालत भेजा गया था।

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