बाइक चोरी कर गैर जनपदों में बेचने वाले तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
उरई। संवाददाता वर्ष 2012 में डकोर पुलिस द्वारा बाइक चोरी कर उनकी नंबर

उरई। संवाददाता वर्ष 2012 में डकोर पुलिस द्वारा बाइक चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदलकर गैर जनपदों में बेचने के मामले में पकड़े गए तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला 14 साल पुराने मामले में अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी की अदालत ने सुनाया।तीनों आरोपी वर्ष 2012 में डकोर पुलिस द्वारा चोरी की छह मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक डकोर राम सहाय यादव 22 अगस्त 2012 को थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहे थे।
इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि डकोर बंबा के पास कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने की फिराक में बैठे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और खरका निवासी निर्दोष राजपूत, सुभाष राजपूत और वेद प्रकाश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी की छह मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि वे लोग विभिन्न स्थानों से बाइक चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदल देते थे और बाद में उन्हें गैर जनपदों में बेच देते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेजते हुए जांच पूरी कर 30 अक्टूबर 2012 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फिलहाल तीनो को जेल भेज दिया गया है।
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