
दुरुस्त कराएं स्कूली वाहनों की फिटनेस वरना कार्रवाई तय
Orai News - उरई में स्कूली वाहनों के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। सभी वाहन स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहनों को मानकों के अनुरूप सुधारें और फिटनेस जांच के लिए एआरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करें। अनफिट या अधिक छात्रों को ले जाने वाले वाहनों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उरई। नियमों को ताक पर रखकर चल रहे स्कूली वाहनों की अब खैर नहीं होगी। जल्द ही विभाग इन पर अभियान चलाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में लगे वाहनों के स्वामियों के साथ विद्यालय संचालकों, प्रबंधकों, प्रधानाचार्यो को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन वाहनों के फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, परमिट की वैधता समाप्त हो गई है उनको दुरुस्त करा लें तथा वाहनों को मानक के अनुरुप कराकर फिटनेस की जाँच के लिए एआरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत कर फिटनेस प्राप्त कर लें एवं पंजीयन में जो सीटिंग क्षमता निर्धारित है उससे ज्यादा छात्र छात्राएं न बैठाए।
साथ ही कोहरे को देखते हुए अपने वाहन पर मानक के अनुरुप रेट्रो रिफ्लेक्टिप टेप अवश्य लगाएं जिससे किसी भी अप्रिय दुघर्टना से बचा जा सके। एआरटीओ प्रशासन सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि मार्ग चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन मानक विहीन, अनफिट या सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को लाते या ले-जाते पाया जाता है तो संबंधित वाहन के साथ-साथ वाहन स्वामी विद्यालय प्रबन्धन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी वाहन स्वामी एवं विद्यालय प्रबन्धन की होगी। उन्होंने स्कूल बस वैन के लिए विशेष नियम के सम्बंध में बताया कि वाहन पीले रंग का हो, स्कूल का नाम लिखा हो, बसों में दो एवं वैन में एक अग्निशमन यंत्र अवश्य हो, फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य हो। इसके अलावा गति सीमा यंत्र लगा हो, नियमानुसार सीट बेल्ट का प्रावधान है, प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न न लगा हो, स्कूल बसों में आपातकालीन खिड़की द्वार अवश्य हों। स्कूल बसों की खिड़की पर स्टील की छड़ क्षैतिज लगी हो, स्कूल बसों में सीट के नीचे स्कूल वैग रखने की जगह हो, बसों के प्रवेश द्वार पर हैण्डरेल लगा हो।

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