अपर जिला जज ने कारागार का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं
Orai News - उरई में अपर जिला जज पारुल पँवार ने जिला कारागार का निरीक्षण किया और बंदियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने विधिक शिविर का शुभारम्भ कर कानूनी जानकारियां प्रदान कीं। जमानत की स्थिति पर चर्चा करते हुए, उन्होंने जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान संविधान के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।

उरई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अपर जिला जज पारुल पँवार ने मंगलवार को जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों की समस्याएं सुनीं। इसके साथ ही कारागार में विधिक शिविर का शुभारम्भ कर बंदियों को तमाम कानूनी जानकारियां दीं। मंगलवार को उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण किया और वहां निरूद्ध बन्दियों से पूछतांछ करते हुये उनकी समस्याओं को जाना तथा जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन बन्दियों की जमानत सक्षम न्यायालय से हो चुकी हैं लेकिन जमानतगीर न होने के कारण वह रिहा नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे लोगों की सूची अविलम्ब प्राधिकरण कार्यालय में भेजी जाए जिससे कि उन बन्दियों के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी कर उन्हे शीघ्रता से कारागार से रिहा करवाया जा सके।
बन्दियों के मुकदमों की पैरवी, उनको दी जाने वाली विधिक सहायता सलाह और महिला बन्दी व उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा व खानपान के बारे में भी जानकारी ली गई। इसके बाद प्ली बार्गेनिंग विषय पर विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुये अपर जिला जज पारुल पँवार ने शिविर का शुभारम्भ किया। इसमें असिस्टेंट-प्रथम एलएडीसी अभिषेक पाठक ने बताया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39ए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही संविधान के तमाम प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर कारापाल प्रदीप कुमार, चिकित्साधिकारी डॉ राहुल बर्मन, उपकारापाल अमर सिंह व रामलखन, शुभम् शुक्ला उपस्थित रहे।

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