पॉक्सो एक्ट मामले में युवक पर दोष सिद्ध, आज सुनाई जाएगी सज़ा

पॉक्सो एक्ट मामले में युवक पर दोष सिद्ध, आज सुनाई जाएगी सज़ा

संक्षेप:

Orai News - उरई में 2018 में एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में जज ने आरोपी आकाश बुद्धि को दोषी पाया। किशोरी की मां ने 15 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया...

Oct 15, 2025 10:12 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, उरई
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उरई। वर्ष 2018 में कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को बहला फुसलाकर अगवा कर रेप किए जाने की घटना में जज ने नामजद हुए युवक पर दोष सिद्ध पाया। जिसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है और गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। कदौरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 18 दिसंबर 2022 की रात्रि को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से लापता हो गई थी। काफी खोजबीन करने के बाद उसका कहीं पता नहीं चल सका था। उसने बताया कि उसकी पुत्री को आकाश बुद्धि निवासी खेड़े थाना मूसानगर जिला कानपुर देहात हाल निवास मोहल्ला हवेली कदौरा ले गया है।

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पुलिस ने नाबालिक का अपहरण सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने थाना क्षेत्र से कानपुर देहात निवासी आकाश उर्फ बुद्धि को पकड़कर उसके पास से नाबालिक किशोरी को बरामद किया था जहां पुलिस ने किशोरी के कलम बंद बयान न्यायालय में कराए थे जहां उसने आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था और उसके खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ोतरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों आधार पर विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने पत्रावली का अवलोकन कर आकाश उर्फ बुद्धि को दोषी पाते हुए हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गुरुवार को फैसला सुनाया जाएगा।