Orai News: पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: उरई में 2019 में पत्नी की हत्या मामले में पति जितेंद्र को जिला जज ने आजीवन कारावास और 5500 रुपये का जुर्माना सुनाया। जितेंद्र ने 19 मई को अपनी पत्नी पूनम का गला रेत दिया था। मामले में 8 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और सुनवाई के बाद उसे दोषी करार दिया गया।

Orai News: पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

Orai News: उरई। संवाददाता वर्ष 2019 में उरई के मोहल्ला उमरार खेड़ा स्थित ससुराल में जाकर पत्नी की गला रेतकर हत्या करने करने के मामले में दोषी पति को जिला जज बिरजेंद्र सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे।शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि उरई के मोहल्ला उमरारखेड़ा निवासी मूलचन्द अहिरवार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह मूल रूप से ग्राम धमसेनी का रहने वाला है और पिछले 20 साल से उमरारखेड़ा में मकान बनाकर परिवार सहित रह रहा है।

उसने अपनी पुत्री पूनम कुमारी की शादी 6 साल पहले 2013 में ग्राम इछौरा थाना जरिया जिला हमीरपुर निवासी जितेंद्र पुत्र कृष्ण प्रसाद के साथ की थी। शादी के बाद पूनम की एक 3 साल की बेटी दर्पण भी है। पीड़ित पिता के अनुसार जनवरी 2019 में जितेंद्र ने पूनम के साथ मारपीट की थी। इसके बाद वह पूनम को अपने साथ घर ले आया था। 17 मई 2019 को जितेंद्र घर आया और पूनम को अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाने लगा। पूनम के मना करने पर वह गुस्से में चला गया। जिसके चलते 19 मई 2019 की सुबह जितेंद्र फिर घर आया और सीधे पूनम के कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसने चाकू से पूनम का गला रेत दिया और फरार होने लगा। शोर सुनकर मूलचन्द की पत्नी सावित्री देवी मौके पर पहुंची और बेटे आकाश को बुलाया। आकाश ने भाग रहे जीजा जितेंद्र को पकड़ लिया। उस समय जितेंद्र उर्वशी फैक्ट्री में काम करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद 10 जुलाई 2019 को पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। 7 साल चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को जिला जज ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जितेंद्र को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 5500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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