पारदर्शी ढंग से राशन वितरण करें कोटेदार, शिकायत पर होगी कार्रवाई

Newswrap हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News - उरई में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 25 मई से 10 जून तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। अन्त्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। वितरण सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा।

   पारदर्शी ढंग से राशन वितरण करें कोटेदार, शिकायत पर होगी कार्रवाई

उरई। संवाददाता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मुफ्त राशन का वितरण 25 मई से दस जून तक किया जाएगा। डीएसओ ने सभी कोटेदारों को नियमानुसार दुकानें खोलकर वितरण के निर्देश दिए हैं।जनपद में अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्डों पर प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं, 16 किलो चावल एवं पांच किलो ज्वार मिलाकर कुल 35 किलो राशन का वितरण कराया जाएगा जबकि पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों लाभार्थियों को दो किलो गेहू, एक किलो चावल, एक किलो ज्वार व एक किलो बाजरा मिलाकर कुल पांच किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

माह जून 2026 में मोटे अनाजों ज्वार व बाजरा का स्टॉक अवशेष समाप्त किया जाना है। किसी उचित दर दुकान पर एक मोटे अनाज की समाप्ति पर दूसरा मोटा अनाज वितरित किया जायेगा। मोटे अनाजों ज्वार बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर ही उसके स्थान पर गेहूं चावल का वितरण किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य सुबह छह बजे से रात्रि नौ बजे तक किया जायेगा। खाद्यान्न वितरण की अन्तिम तिथि 10 जून होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जाएगा। अन्त्योदय तथा पात्रगृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। डीएसओ राजीव शुक्ला ने बताया कि उक्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण नामित समस्त नोडल अधिकारियों की उपस्थित में किया जाएगा। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उक्त अवधि में नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करें।

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