
किशोरी को अगवा कर रेप करने वाले को 20 साल की सजा
Orai News - उरई में एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में ड्राइवर राजकमल विश्वकर्मा को 20 साल की सजा और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पीड़िता के पिता ने 5 जुलाई 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायालय ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
उरई। वर्ष 2023 में जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को अगवा कर रेप करने के मामले में ड्राइवरी करने वाले युवक को मामले में जज ने दोषी पाया। जिस पर जज ने ड्राइवर युवक को 20 साल कारावास के साथ 70 हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई। मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेन्द्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि जालौन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 5 जुलाई 2023 को थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 4 जुलाई 2023 को उसकी पुत्री को राजकमल विश्वकर्मा निवासी ग्राम जगनेवा थाना जालौन बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया जो पेशे से ड्राइवर है।
इस शिकायत पर पुलिस ने अपहरण एवं पॉस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में नाबालिग लड़की को बरामद किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता ने अपने बयान में दुष्कर्म व छेड़छाड़ की बात भी बताई थी। जिस पर पुलिस ने धारायें बढ़ा दी थीं। इसी के साथ विवेचना कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कराई थी। दुष्कर्म पीड़ित किशोरी का मेडिकल परीक्षण भी कराया था। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस मामले में कोर्ट ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने नामजद राजकमल को नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। एडीजीसी क्रिमिनल विश्वजीत सिंह एवं रणकेन्द्र सिंह ने बताया कि ड्राइवर को बीस साल की सजा के साथ कोर्ट ने 70 हजार रुपये लगाया जुर्माना लगाया गया है।

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