Orai News: तीन साल बाद बरी हुए हरिनारायण, जज ने पुलिस को जांच के दिए आदेश
Orai News: उरई के हरिनारायण शुक्ला को 5 किलो गांजा के फर्जी मामले में अदालत ने बरी किया। जज ने जालौन पुलिस अधीक्षक को मालखाने के कर्मचारी की जांच करने का आदेश दिया। शुक्ला को तीन साल पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में उन्हें निर्दोष पाया गया।

Orai News: उरई। संवाददाता रेंड़र थाना क्षेत्र के ग्राम खकसीस निवासी हरिनारायण शुक्ला को तीन साल पहले जालौन पुलिस द्वारा 5 किलो गांजा के फर्जी मामले में फंसाने का आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने बरी कर दिया। इतना ही नहीं जज ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक जालौन को आदेशित किया है कि मालखाने से संबंधित कर्मचारी की जांच कराकर कार्रवाई की जाए।जालौन पुलिस ने तीन साल पहले हरिनारायण शुक्ला को 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। हरिनारायण का मामला अधिवक्ता अंशुमान दीक्षित लड़ रहे थे।
मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज/गैंगस्टर भारतेंदु सिंह ने साक्ष्यों और गवाहों के अभाव में हरिनारायण को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। अधिवक्ता अंशुमान दीक्षित ने बताया कि हरिनारायण एक मंदिर में सेवा करते थे। मंदिर की जमीन हड़पने के लिए कुछ लोगों ने पुलिस से साठगांठ कर उन्हें फर्जी मामले में फंसा दिया था। जज ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक जालौन को आदेशित किया है कि मालखाने से संबंधित कर्मचारी की जांच कराकर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी निर्दोष को जेल न जाना पड़े।
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