
नए कानूनों के प्रति छात्राओं को किया जागरुक
Orai News - उरई में, पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 अक्टूबर से 01 नवंबर तक चलेगा, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों को नए कानूनों की जानकारी दी जाएगी। अभियान में जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और महिला एवं बाल संरक्षण के प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उरई। नये आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान 2.0 के क्रम में पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस द्वारा स्कूल-कॉलेज, सार्वजनिक जगहों पर आमजन/छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। नये आपराधिक कानूनों के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिये 30 अक्टूबर से 01 अक्टूबर तक 03 दिवसीय जागरूकता अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। 01 जुलाई 2024 से भारत में नये आपराधिक कानून लागू किये जा चुके हैं। जनपदीय पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों को सार्वजनिक स्थलों तथा शैक्षणिक संस्थानों यथा स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालयों आदि में जन भागीदारी के साथ कराया जा रहा है तथा नये आपराधिक कानूनों की विशेषतायें, जैसे जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण के प्राविधान, नये अपराध, प्रोद्योगिकी और फोरेंसिक के उपयोग से संबंधित प्राविधान, पीड़ित-केन्द्रित प्राविधान, आदि पर जागरूकता कार्यक्रम में विशेष रूप से बताया गया है।

नये आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान 2.0 के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक उरई द्वारा बृज कुँवर एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल तथा मिजपा पब्लिक स्कूल में तथा प्रभारी निरीक्षक नदीगांव द्वारा ठा0 कृपाल सिंह दादी इन्टर कॉलेज नदीगांव कस्बा थाना नदीगांव, अतिरिक्त निरीक्षक कोंच द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कस्बा कोच, थाना कैलिया पुलिस द्वारा परमहंस इंटर कॉलेज ग्राम देवगांव, प्रभारी निरीक्षक रेंढर द्वारा जेएपी इन्टर कालेज ग्राम रेंडर, प्रभारी निरीक्षक माधौगढ द्वारा सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज माधौगढ़, थाना प्रभारी कदौरा द्वारा जीआईसी कदौरा, थाना गोहन पुलिस द्वारा ग्राम रूपापुर के पंचायत भवन, थाना सिरसाकलार पुलिस द्वारा जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिरसाकलार व प्रभारी निरीक्षक कोटरा द्वारा थाना कोटरा में जागरूकता अभियान के तहत नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय दण्ड संहिता की बारीकियो, डिजिटल अपराध, साइबर अपराध, व अन्य न्याय व क़ानून से संबंधित जानकारियों तथा महिला सम्बन्धित साईबर अपराध, आनलाईन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म मे वीडियो व फोटो अपलोड करने मे सावधानियों व प्राईवेसी के बारे मे बताकर जागरूक किया गया।

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