
मासूम से कुकर्म करने वाले को 20 साल का कारावास
Orai News - - पोक्सो कोर्ट के जज ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया - बहला- फुसलाकर
उरई। संवाददाता कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में वर्ष 2021 में 6 साल के मासूम से आप्राकृतिक कृत्य करने वाले को पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज मुहम्मद कमर ने दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला के पिता ने 24 फरवरी 2021 को तहरीर देकर बताया था धर्मेंद्र जोशी 6 साल के बेटे को बहलाकर घर ले गया और अनैतिक कार्य किया। जिससे पुत्र लहुलुहान हो गया। पुत्र के चीखने पर मौके पर पहुंचे, तो देखा पुत्र डरा सहमा था।
घर ले जाने पर सारी बात बताई। शिकायत पर 24 फरवरी को ही पुलिस ने धर्मेंद्र जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एडीजीसी ने बताया मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ने पीड़ित बालक के बयान, गवाहों के बयान लेने के साथ ही वैज्ञानिक पद्धति से मामले के साक्ष्य एकत्रित कर 6 सितंबर 2021 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि बालक से कुकर्म के इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज/ स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट मोहम्मद कमर की अदालत में चल रही थी। मामले में जज ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सबूत व गवाहों के आधार पर धर्मेंद्र जोशी को 6 साल के बालक से कुकर्म करने का दोषी पाते हुए उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 50000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।

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