कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, हाई कोर्ट कर सकता है आउट ऑफ टर्न सुनवाई

Feb 09, 2026 10:00 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि SC ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह सेंगर की अपील पर ‘आउट ऑफ टर्न’ सुनवाई करे, जिसमें सेंगर ने उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती दी है। 

कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, हाई कोर्ट कर सकता है आउट ऑफ टर्न सुनवाई

बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह सेंगर की अपील पर ‘आउट ऑफ टर्न’ सुनवाई करे। इस अपील में सेंगर ने उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अपील का निपटारा तीन महीने के अंदर किया जाए।

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लाइव लॉ वेबसाइट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर की अपील के साथ-साथ पीड़िता द्वारा उनकी सजा बढ़ाए जाने के लिए दायर की गई अपील और सह आरोपियों की अपीलों को भी एक साथ सुना जाए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर सुनवाई की। इसमें सेंगर दिल्ली हाई कोर्ट के 19 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। उस आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर की सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया था।

सु्प्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि सेंगर 10 साल की सजा में से सात साल सात महीने जेल में काट चुके हैं। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सु्प्रीम कोर्ट को बताया कि दोषसिद्ध के खिलाफ मुख्य अपील 11 फरवरी 2026 को लिस्टेड है और इसे आउट ऑफ टर्न के आधार पर सुना जा सकता है। वहीं रेप पीड़िता की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सेंगर की दोषसिद्धि को आई्पीसी की धारा 304 से धारा 302 में बदलने और आजीवन कारावास की सजा दिलाने के लिए अपील दायर की है।

केस का बैकग्राउंड

उन्नाव रेप कांड में पीड़िता के पिता को 2018 में हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में रहने के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई थी। बाद में उनकी मौत हो गई थी। रेप पीड़िता के परिवारीजनों ने आरोप लगाया था कि उसके पिता की सामान्य मौत नहीं हुई है बल्कि साजिश के तहत हिरासत में उनकी मौत हुई। आरोप लगाया गया कि कुलदीप सिंह सेंगर के प्रभाव और दबाव में पीड़िता के पिता को प्रताड़ित किया गया। 30 अक्टूबर 2017 को कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से पीड़ित और उसके परिवार के खिलाफ माखी थाने में मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। 03 अप्रैल 2018 को आरोपी विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर ने साथियों संग पीड़िता के पिता पर मारपीट कर जानलेवा हमला किया। 04 अप्रैल 2018 को मारपीट केस में पीड़िता के पिता के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में पीड़िता के पिता की तबीयत बिगड़ गई और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया।

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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