जबरिया स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने पर नियामक आयोग सख्त, पावर कारपोरेशन से मांगा जवाब

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
Follow us on Google News
share

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी करके प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके बाद भी प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इस मामले को नियामक आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग ने इस संबंध में पावर कारपोरेशन से 10 दिन में जवाब मांगा है। 

जबरिया स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने पर नियामक आयोग सख्त, पावर कारपोरेशन से मांगा जवाब

Smart Electricity Meter: जबरन बिजली मीटर प्रीपेड करने और नए कनेक्शन प्रीपेड मोड में ही दिए जाने के मामले में नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन से 10 दिन में रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी करके प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। अधिसूचना के बाद भी यूपी में प्रीपेड मीटर ही लगाए जा रहे हैं। अभी तक 70 लाख मीटर प्रीपेड मोड में बदले जा चुके हैं जबकि नए कनेक्शन भी प्रीपेड मीटर पर ही दिए जा रहे हैं।

आरोप है कि कॉस्ट डाटा बुक के अध्याय-4 ‘सिक्योरिटी’ में दी गई व्यवस्था का हवाला देकर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन केवल प्रीपेड मोड में दिए जा रहे हैं। मौजूदा पोस्टपेड कनेक्शनों को उपभोक्ताओं की सहमति के बिना ही प्रीपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है जबकि कॉस्ट डाटा बुक में दी गई व्यवस्था को विद्युत अधिनियम-2003 व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय पर जारी निर्देशों के तहत लागू करना होता है। बिजली कंपनियों के इस काम पर जल्द रोक लग सकती है। नियामक आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से की थी शिकायत

दरअसल इस मुद्दे पर बढ़ते आक्रोश और प्रदेश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उत्पन्न स्थिति को देखते हुए उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अर्जेंसी एप्लीकेशन प्रस्तुत की थी, जिसमें तत्काल हस्तक्षेप और निर्णय की मांग की गई। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार एवं सदस्य संजय कुमार सिंह के निर्देश पर आयोग के सचिव द्वारा पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष के लिए तत्काल निर्देश जारी कर 10 दिन में पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता परिषद द्वारा उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं।

बिजली कंपनियों की मनमानी पर लगेगी रोक: अवधेश

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अब बिजली कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनियां गलत जवाब देती हैं या भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन जारी रखती हैं, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना आयोग की जिम्मेदारी है। उपभोक्ता परिषद ने पहले ही बिजली कंपनियों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के उल्लंघन के लिए अवमानना याचिका दाखिल कर रखी है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।