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अमिट स्याही का प्रयोग नाखून व त्वचा पर करें : डीएम

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि जनपद में नगरीय निकाय निर्वाचन 26 नवम्बर को मुजफ्फरनगर समेत दस निकायों में मतदान सम्पन्न कराया जाना हैं। मतदान सुबज साढे सात बजे से...

अमिट स्याही का प्रयोग नाखून व त्वचा पर करें : डीएम
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फर नगरWed, 15 Nov 2017 12:40 AM
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जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि जनपद में नगरीय निकाय निर्वाचन 26 नवम्बर को मुजफ्फरनगर समेत दस निकायों में मतदान सम्पन्न कराया जाना हैं। मतदान सुबज साढे सात बजे से शुरू होगा। इसे संपन्न कराने में पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि मतदान करने वाले मतदाताओं की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही इस प्रकार लगाई जाएं जिससे नाखून से लेकर त्वचा तक यह लगे। इससे फर्जी मतदान नही हो पाएगा।

श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज के सभाकक्ष में डीएम ने पीठासीन अधिकारियों व प्रथम मतदान अधिकारियों की प्रशिक्षण बैठक में उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी अपने नियम एवं कर्तव्य के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाये, जिससे उन्हें चुनाव कराने में असुविधा न हो। प्रस्थान करने से पूर्व पोलिंग पार्टियों के समस्त सदस्यों का मोबाइल नं. प्राप्त कर लें और उनसे सम्पर्क स्थापित कर लें। इसके बार निर्वाचन सामग्री की सूची प्राप्त कर उसका मिलान कर लें और सामग्री कम है तो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित कर तत्काल प्राप्त कर ले। उन्हेाने कहा कि मतदान के एक दिन पूर्व ही मतदेय स्थल के भवन एवं उसके 200 मीटर की परिधि में कोई बैनर, पोस्टर या किसी पार्टी का झण्डा लगा है तो उसे हटवा दे। उन्होने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाता है तो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचित करे। उन्हेाने कहा कि मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व निर्वाचन लडने वालों की निर्वाचन सूची, मतदान स्थल में सम्बन्ध में सूचना तथा निर्वाचन नामावली की एक प्रति अपने पास रखें। उन्होने कहा कि सूविधा की दृष्टि से 50-50 मत पत्रों का मण्डल बनाकर पीठीसीन अधिकारी की मौहर एवं हस्ताक्षर बना ले। उन्होने कहा कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पपत्र 17 पर करना सुनिश्चित किया जाये। डीएम जीएस प्रियदशी ने कहा कि अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपना हस्ताक्षर करेंगा। अभिकर्ता मतदान से 15 मिनट पूर्व ही मतदान केन्द्र पर पंहुचे। एक समय में प्रत्याशी अथवा चुनाव अभिकर्ता ही उपस्थित रह सकेगे। मतदान प्रारम्भ हेाने से 15 मिनट पूर्व मत पेटियों को खोल कर मतदान अभिकर्ता को दिखा दे कि वह खाली है। उस समय यदि माईक्रो आर्ब्जवर तो उनके भी हस्ताक्षर करा लें एवं इसकी फोटोग्राफी/वीडियोंग्राफी भी कराना सुनिश्चित किया जाये। मत पेटी की पहचान हेतु उसके अन्दर पता लिखी हुई एक ऐसी पर्ची रख दे जिससें मतदान स्थल के सभी ब्यौरे लिखें हो। उन्हेाने कहा कि यदि पहली मतपेटी भर जाये तो दूसरी मतपेटी तैयार कर उपयोग में लाये और पहली मतपेटी का सील बन्द कर सुरक्षित करे। डीएम ने कहा कि पीठासीन अधिकारी को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र के पृष्ठ भाग पर अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर तथा मौर्हर कोड सहित करने है। मतदान प्रारम्भ व समाप्ति पर घोषण करना तथा प्रत्येक दो घण्टे पर पीठासीन अधिकारी डायरी में सभी तथ्यों का उल्लेख किया जाये। मतदान की समाप्ति पर मतपत्र लेखा तैयार किया जाये तथा मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पादित सुनिश्चित किया जाये। मतदान स्थल में आते ही निर्वाचक सीधे मतदान अधिकारी प्रथम के पास जायेगा मतदान अधिकारी उससे उसका नाम तथा क्रमांक की जानकारी करके तथा निर्वाचक नामावली को चिन्हित करते हुए उसका नाम रेखांकित करेगा और उसकी पहचान सुनिश्चित करेगा। उन्होने कहा कि मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। उन्होने कहा कि मतदान अधिकारी द्वितीय के प्रभार में अमिट स्हायी व प्रपत्रों की किताबे होगी। उन्होने कहा कि वह मतपत्र प्रतिपर्ण पर निर्वाचक नामावली की भाग संख्या तथा मतदाता की क्रम संख्या दर्ज करेगा तथा मतदाता की बायी हाथ की तर्जनी पर नियमानुसार अमिट स्हायी लगायेगा। मतदान अधिकारी तृतीय मतदाता को अध्यक्ष पद के लिए दिये गये मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची में उसका क्रमांक पुन: दर्ज करेगा और मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। उन्होने कहा कि अमिट स्हायी का प्रयोग बायी हाथ की तर्जनी अंगूली पर इस प्रकार लगाया जाये कि नाखून तथा उसके ऊपर त्वचा तक लगा हो।

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