देश के खिलाफ नारेबाजी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
देश के खिलाफ नारेबाजी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
पहले महाराणा प्रताप के खिलाफ अभ्रद टिप्पणी करने के मामले में आरोपी ने जमानत पर आने के बाद वादी के घर के बाहर पहुंचकर भारत देश के खिलाफ नारेबाजी करने वाले आरोपी अभियुक्त की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नम्बर 1) जयसिंह पुंडीर ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। आरोपी को पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
वरिष्ठ अधिवक्ता तितावी थाना क्षेत्र के गांव जसोई निवासी आरोपी ओसमा ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अभ्रद टिप्पणी की थी। इस मामले में तितावी निवासी गोविन्द ने थाने पर तहरीर दी थी। तितावी पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए, 295ए व 67 आईटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोप है कि जमानत पर आने के पश्चात आरोपी औसामा ने अपने भाई हमजा व अन्य तीन अज्ञात के साथ मिलकर नंगला पिथौरा निवासी गोविंद के सामने आने पर उस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह जमानत पर आ गया है। इसके बाद उसने भारत के खिलाफ व पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की और पाकिस्तान का झंडा भी फहराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फिर से राजद्रोह की धारा 124ए, के साथ ही हत्या के प्रयास की धारा 307, मारपीट व गाली गलौच की धारा 323 व 504 में रिपोर्ट दर्ज करते हुए ओसामा व हमजा को छह जून को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था जिसे सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 1 में भेज दिया गया था। एडीजीसी आशीष त्यागी व ललित कुमार और वादी की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र राणा ने जमानत का विरोध करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट नंबर एक के पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंह पुंडीर ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।