
फैक्ट्री से लिया कीटनाशक का नमूना जांच में आया अधोमानक
Muzaffar-nagar News - सहारनपुर मंडल के उप कृषि निदेशक ने जानसठ रोड पर स्थित एक फैक्ट्री से लिए गए कीटनाशक दवाई के नमूने को अधोमानक पाया। इस पर सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा, रिआवली नंगला गांव में बिना लाइसेंस के पेस्टीसाइड की दुकान पकड़ी गई, जहां सभी दवाइयों को सील कर दिया गया।
सहारनपुर मंडल के उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा यतेन्द्र कुमार के द्वारा जानसठ रोड स्थित फैक्ट्री से लिया गया कीटनाशक दवाई का नमूना जांच में अधोमानक आया है। इस मामले में कृषि रक्षा अधिकारी ने सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अलावा गांव रिआवली नंगला में बिना लाइसेंस के पेस्टीसाइड की दुकान पकडी गई है। कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए उक्त दुकान में रखी सभी कीटनाशक दवाई को सील कर दिया और सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। पिछले दिनों सहारनपुर मंडल के उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा यतेन्द्र कुमार और जिला कृषि रक्षा अधिकारी राहुल तेवतिया के द्वारा जानसठ रोड पर स्थित इनसेक्टा पेस्टीसाइड फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान फैक्ट्री से फेनवलरेट कीटनाशक दवाई का नमूना लिया गया। इस दवाई के नमूनें को जांच के लिए लैब में भेजा गया। जांच के दौरान फेनवलरेट दवाई का नमूना शून्य पाया गया। जांच में नमूना अधोमानक पाए जाने पर लैब से रिपोर्ट यतेन्द्र कुमार और राहुल तेवतिया के पास आयी। इस मामले में सीजेएम कोर्ट में मालिक प्रवीण गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उधर कृषि रक्षा विभाग की टीम ने गांव रिआवली नंगला में बिना लाइसेंस के एफएस पेस्टीसाइड के नाम से दुकान पकडी है। दुकानदार मो. फहीम कोई लाइसेंस टीम को नहीं दिखा पाया। इस दौरान टीम ने दुकान में रखी सभी कीटनाशक दवाई को सील कर दिया और सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज करायी। ------------------------ कोट जानसठ रोड स्थित इनसेक्टा पेस्टीसाइड फैक्ट्री से फेनवलरेट दवाई का नमूना जांच में शून्य पाया गया है। रिपोर्ट अधोमानक पाए जाने पर फैक्ट्री मालिक प्रवीण गुप्ता के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। वहीं गांव रिआवली नंगला में बिना लाइसेंस के पेस्टीसाइड की दुकान चलती मिली है। दवाई को सील करते हुद दुकानदार मो. फहीम के खिलाफ भी सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। राहुल तेवतिया, जिला कृषि रक्षा अधिकारी

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