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दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई

दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई

दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फर नगरWed, 27 Oct 2021 09:20 PM
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भोपा थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में 16 वर्षीया नाबालिग नवयुवती के साथ हुए बलात्कार के मामले में स्पेशल पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने अभियुक्त को 14 साल के कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार भोपा थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में 2 मार्च 2019 की सायं 4 बजे गांव के टीनू पुत्र कोरम ने नाबालिग 16 वर्षीया युवती को अकेला देखकर पकड़ लिया और जबरदस्ती डरा धमका बलात्कार किया। पीड़िता ने घर आकर अपनी मां को आपबीती बताई तथा आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। इस मामले में की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए छह गवाह कोर्ट में आरोप साबित करने को प्रस्तुत किए। अभियोजन की ओर से हुई प्रभावी पैरवी के चलते अभियोजन आरोप साबित करने में सफल रहा। गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने अभियुक्त को धारा 376 भादसं व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध किया तथा अभियुक्त टीनू को चौदह साल की कैद व 50 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई।

--जानबूझकर दुर्घटना करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा

मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर 6) बाबूराम ने खतौली में हुई दुर्घटना के मामले में बुढाना थाना क्षेत्र के गांव जौला निवासी इरफान को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रदीप शर्मा और एडीजीसी नीरजकांत मलिक ने पैरवी की। अभियुक्त इरफान पर आरोप है कि उसने जानबूझकर तेजी से आगे चलते डंफर के ब्रेक लगा दिए जिससे पीछे आ रहे ट्रक का चालक ब्रेक नही लगा पाया और जबर्दस्त टक्कर हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने अभियोजन की ओर से प्रस्तु साक्ष्यो के आधार पर इरफान को दोषी मानकर आईपीसी की धारा 304 में दस वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई।

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