पुलिस पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को हुई सजा
पुलिस पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को हुई सजा
पुलिस चैकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 10 ने 3 साल की सजा एवं 3 साल के अर्थदंड से दंडित किया है।
डीजीसी फौजदारी राजीव शर्मा ने बताया कि घटनाक्रम के अनुसार वर्ष 2018 में बुढाना पुलिस चैकिंग कर रही थी। पुलिस ने बाइक सवार हसन निवासी नंगला रियावली थाना रतनपुरी को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ पुलिस मुठभेड और जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में विवेचना के बाद इस मामले में आरोपी हसन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 10 के न्यायाधीश अशोक कुमार के समक्ष हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप कुमार ने पैरवी करते हुए पुलिसकर्मियों के बयान कोर्ट में कराए। उन्होंने घटना की पुष्टि की। मामले की सुनवाई करने के पश्चात न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलबध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त हसन को दोषी मानते हुए 3 वर्ष की सजा व 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।