ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश मुजफ्फर नगरनगरपालिका अध्यक्ष पंकज अग्रवाल को फिर हाईकोर्ट से मिली राहत

नगरपालिका अध्यक्ष पंकज अग्रवाल को फिर हाईकोर्ट से मिली राहत

नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल को मई माह में दूसरी बार हाईकोर्ट से राहत मिली है। पंकज अग्रवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनके प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने के प्रदेश शासन के 17 मई के आदेश को...

नगरपालिका अध्यक्ष पंकज अग्रवाल को फिर हाईकोर्ट से मिली राहत
Center,MeerutThu, 25 May 2017 12:16 AM
ऐप पर पढ़ें

नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल को मई माह में दूसरी बार हाईकोर्ट से राहत मिली है। पंकज अग्रवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनके प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने के प्रदेश शासन के 17 मई के आदेश को निरस्त कर दिया। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने चार मई को पंकज अग्रवाल को बर्खास्त करने के शासन के एक अप्रैल के आदेश को निरस्त कर दिया था। नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पंकज अग्रवाल के खिलाफ जांच में मुजफ्फरनगर के तत्कालीन डीएम दिनेश कुमार सिंह ने काफी खामियां पाई थी और शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। उनके खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट मो. खालिद ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछली सरकार में पंकज अग्रवाल अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे थे लेकिन योगी सरकार बनने के बाद उन पर एक अप्रैल को जारी विस्तृत आदेश से गाज गिर गई थी। शासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। इसके खिलाफ पंकज अग्रवाल के अधिवक्ता निपुण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका की थी जिस पर चार मई को हाईकोर्ट ने पंकज अग्रवाल को बर्खास्त करने वाला आदेश निरस्त कर दिया था हालांकि पंकज अग्रवाल के खुद के अनुरोध पर उनके वित्तीय अधिकार सीज ही रहे थे। उस समय हाईकोर्ट ने अपने आदेश में शासन को निर्देशित किया था कि वह चाहे तो नए सिरे से नोटिस जारी कर पंकज अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसी आधार पर प्रदेश शासन ने 17 मई के आदेश में हाईकोर्ट के आदेशानुसार पहले उनके प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिए थे और उसी दिन के दूसरे आदेश में उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी कर उनके प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे। इसके खिलाफ पालिकाध्यक्ष पंकज अग्रवाल फिर हाईकोर्ट की शरण में गए। पंकज अग्रवाल के अधिवक्ता निपुण सिंह ने बताया कि आज पंकज अग्रवाल की याचिका पर चीफ जस्टिस डी बी भौंसले और जस्टिस एम के गुप्ता की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 17 मई के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें पंकज अग्रवाल के प्रशासनिक अधिकार सीजन किए गए थे। पता चला है कि हाईकोर्ट ने शासन को यह छूट दी है कि वह प्रक्रिया केअनुसार नया कारण बताओं नोटिस जारी कर पंकज अग्रवाल का जवाब लेकर कार्रवाई कर सकता है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें