आचार संहिता उल्लंघन में राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल बरी
आचार संहिता उल्लंघन में राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल बरी
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल को एमपीएमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। उनके खिलाफ वर्ष 2017 मजिस्ट्रेट ने विधानसभा चुनाव के दौरान बगैर अनुमति के ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालने पर मामला दर्ज कराया था।
वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में सदर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। आरोप था कि राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय से अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला था। जनपद में धारा 144 लागू होने की वजह उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट की तरफ से आचार संहिता निषेधाज्ञा उल्लंघन सहित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक जायसवाल की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन अधिकरी अरविंद सिंह ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल को बरी कर दिया है।