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Hindi News उत्तर प्रदेश मुजफ्फर नगरआज से सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे बाजार

आज से सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे बाजार

अभी शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी व कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा

आज से सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे बाजार
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फर नगरSun, 20 Jun 2021 08:00 PM
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जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे. ने बताया कि 21 जून की प्रात: 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खोलने की अनुमति शासन ने दे दी है हालांकि शनिवार-रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइड लाइन के अनुसार बाजार में मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ ही बाजार खोलने का समय 9 बजे तक अनुमन्य किया गया है। गाइड लाइन में दी गई शर्त का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी विभागों व निजी कम्पनियों के कार्यालय में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। शापिंग मॉल की दुकानें एवं रेस्टोरेंट भी गाइडलाइन की शर्तो के साथ खोले जाएंगें। रेस्टोरेन्ट, होटल के अन्दर स्थित रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोडकर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित की जाएगी। ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने हेतु क्रॉस मार्किंग की जाएगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में शर्त की अनिवार्यता का पालन करते हुए बैठकर अथवा खडे होकर खाने की अनुमति होगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन को छोडकर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्घालु इकट्ठा न हों। यदि स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस कुल 500 से अधिक हो जाएंगे तो कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुन: रोक लागू हो जाएगी, जिसके लिए यथासमय आदेश जारी किए जाएंगें।

अभी यह बंद रहेंगे

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में बातया कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल/स्टेडियम/स्वीमिंग पूल/जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी।

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