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मुजफ्फरनगर में छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास

स्पेशल कोर्ट (पोक्सो एक्ट) के पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय ने शाहपुर क्षेत्र के गांव बरवाला में करीब दो वर्ष पूर्व छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा...

मुजफ्फरनगर में छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फर नगरFri, 15 Dec 2017 07:02 PM
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स्पेशल कोर्ट (पोक्सो एक्ट) के पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय ने शाहपुर क्षेत्र के गांव बरवाला में करीब दो वर्ष पूर्व छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 में उम्रकैद व विभिन्न आरोपों में कुल साठ हजार का अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई। घटना के बाद से ही अभियुक्त जेल में हैं। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष अधिवक्ता (पोक्सो) एवं वादी की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा के अनुसार घटना 27 दिसंबर 2015 की है। शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की छह वर्षीय पुत्री घर से कुछ दूरी पर ही खेल रही थी। ईदगाह के पास से गांव बरवाला निवासी अनीस उर्फ अनिल पुत्र मेहरदीन बहला-फुसलाकर ले गया। खेत के पास दुष्कर्म कर भाग गया। अनीस के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने बालिका की मेडिकल जांच कराने के बाद आरोपी अनीस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के संबंध में पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दिया। मामला सेशन्स् सुपुर्द होने के बाद एडीजे कोर्ट नंबर आठ एवं स्पेशल कोर्ट पोक्सो में सुना गया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पोक्सो पुष्पेंद्र मलिक व वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने गवाह पेश किए। गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पीठासीन स्पेशल जज (पोक्सो) वीरेंद्र कुमार पांडेय ने अभियुक्त अनीस को पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 के अंतर्गत उम्रकैद व 50 हजार रुपए अर्थदंड तथा आईपीसी की धारा 363 में सात वर्ष की कैद व दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई।

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