खाद की कालाबाजारी में गोदाम कीपर पर हुआ मुकदमा दर्ज
Muzaffar-nagar News - जिला कृषि अधिकारी ने जांच में पाए थे 431 बैग कमदमा दर्ज कराया गया है। की गई शिकायत पर हुई जांच में दोषी पाए जाने पर खाद के 431 बैग कम पाए गए थे। केस दर्ज

कोतवाली में जिला कृषि अधिकारी के आदेश पर खतौली के सहकारी गन्ना समिति के उर्वरक खाद गोदाम कीपर के विरूद्व मुकदमा दर्ज कराया गया है। की गई शिकायत पर हुई जांच में दोषी पाए जाने पर खाद के 431 बैग कम पाए गए थे। केस दर्ज के बाद से मामले की जांच पडताल शुरू कर दी गई है। सोमवार को तहसील दिवस में डीएम उमेश मिश्रा को सरकारी गोदाम पर उर्वरक की काला बाजारी होने की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद जिला कृषि अधिकारी राहुल सिंह तेवतिया ने गोदाम का औचक निरीक्षण किया तो गोदाम में काफी गडबडी पाई गई। जांच में बीएपी उर्वरक की भौतिक व पोस मशीन में भिन्नता पाई गई,जिससे गोदाम पर खाद की काला बाजारी होना पाया गया। उर्वरक का स्टाप पोस मशीन में 95.55 मैटिक टन पाया गया जबकि मौके पर 74 मैटिक टन ही मिला। यूरिया उर्वरक मशीन व मौके पर सही पाया गया। जबकि डीएपी उर्वरक में 21.55 मैटिक टन का अंतर पाया गया। गोदाम पर 431 बैग कम पाए गए है। बताया गया है बैग में मिले अंतर के बाद से साफ जाहिर होता है कि स्टाक को गलत तरीके से बेचा गया है या उसको खुर्द बुर्द कर दिया गया है। बताया कि जांच में अगर किसी बफर थोक गोदाम व बिक्री केन्द्र पर आईएफएनएस पोर्टल में प्रर्दशित सम्भार में भिन्नता या अनियमिताएं पाई जाती है तो खाद बेचने वाला दोषी माना जाता है। जांच पडताल के बाद जिला कृषि अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने गोदाम कीपर ब्रजबीर सिंह पुत्र राजू के विरूद्व कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
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