
गैंगस्टर की फर्जी जमानत के मामले में अधिवक्ता को भेजा जेल
Muzaffar-nagar News - गैंगस्टर की जमानत दिलाने के मामले में अधिवक्ता योगेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने मृतक को जमानती बनाकर जमानत दिलाई। जांच में पता चला कि जमानतदारों के नाम पर फर्जी लोग कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने अधिवक्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
मृतक को जमानती बनाकर गैंगस्टर की जमानत दिलाने के मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने अधिवक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में खतौली थाना प्रभारी दिनेश चंद बघेल ने अधिवक्ता व गैंगस्टर के खिलाफ थाना सिविल लाइन में फर्जीवाडे की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वर्ष 2022 में खतौली थाना पुलिस ने मेरठ के गंैगस्टर के खिलाफ थाने पर गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में मेरठ के हस्तिनापुर निवासी प्रताप सिंह व बिलख सिंह ने उसकी जमानत ली थी, जिसके आधार पर वह जेल से रिहा हो गया।

गैंगस्टर के कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने उसकी गैर जमानती वांरट जारी कर दिए,लेकिन उसके बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट ने उसके दोनों जमानतदारों को तलब किया। उसके बाद दोनों जमानतदार भी कोर्ट में नहीं पहुंचे। कोर्ट ने मामले में पुलिस को जांच के आदेश कर जमानतदारों को तलब करने के आदेश दिए। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों जमानतदारों के स्थान पर उनके नाम से अन्य लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि जमानतदार बनाए गए प्रताप सिंह की वर्ष 2008 में मौत हो गयी थी, जबकि दूसरे जमानतदार बिलख सिंह ने उसकी जमानत लेने से इंकार कर दिया था। दोनों जमानतदारों के पते भी फर्जी दिए गए थे। इस मामले में खतौली थाना प्रभारी दिनेश चंद बघेल ने आरोपी गैंगस्टर नीरज बाबा व अधिवक्ता योगेन्द्र कुमार निवासी नंगला बुजुर्ग थाना भोपा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुधवार को थाना सिविल लाइन पुलिस ने अधिवक्ता योगेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस अधिवक्ता को लेकर कोर्ट में पहुंची तो अन्य अधिवक्ताओं ने विरोध करते हुए हंगामा किया। पुलिस ने सुरक्षा में अधिवक्ता को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




