करीब 14 साल पहले भौराकलां क्षेत्र के अलावलपुर माजरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौ. जगबीर सिंह की हत्या के मामले में आरोपी भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत गुरुवार को अपर जिला सत्र न्यायालय (कोर्ट नंबर चार) में पेश हुए। इस मामले में वादी पूर्व मंत्री योगराज सिंह से बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने जिरह की। इस मामले में चार जनवरी की तारीख नियत की गई है।
कांग्रेस के किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की छह सितंबर 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनके पुत्र योगराज सिंह ने गांव अलावलपुर माजरा के दो सगे भाइयों प्रवीण व राजीव के साथ ही भाकियू के तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े पुत्र नरेश टिकैत को भी नामजद कराया था। इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को दी गई थी। सीबीसीआईडी ने नरेश टिकैत को क्लीन चिट देते हुए प्रवीण व राजीव के खिलाफ ही चार्जशीट दी थी। प्रवीण की निशानदेही पर ही हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया था। चौधरी जगबीर सिंह को एक ही गोली लगी थी। बाद में इस मामले में वादी योगराज सिंह के बयान के बाद कोर्ट ने नरेश टिकैत को भी जगबीर सिंह की हत्या के मामले में तलब कर लिया था। बाद में मुख्य आरोपी प्रवीण व राजीव की तो संदिग्धावस्था में मौत हो गई अब केवल चौधरी नरेश टिकैत ही इस मामले में चल रहे मुकदमे का सामना अभियुक्त के तौर पर कर रहे हैं। वादी योगराज सिंह से गुरूवार को एडीजे कोर्ट नंबर चार के पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश रामसुध सिंह के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने जिरह की। योगराज सिंह ने अपनी जिरह में बताया कि नरेश टिकैत भी अभियुक्त प्रवीण व राजीव के साथ घटना के समय थे। कई घंटे तक योगराज सिंह से चली जिरह शाम लगभग साढे तीन बजे पूरी हो गई। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख चार जनवरी नियत की है।