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विवाहिता की हत्या में पति-ससुर को उम्रकैद की सजा

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव श्रीवास्तव ने पानीपत के सनौली क्षेत्र के निवासी पिता पुत्र को विवाहिता के सुनियोजित हत्या के मामले में दोषी मानते हुए उम्रकैद एवं दोनों अभियुक्त पर 15-15 हजार...

विवाहिता की हत्या में पति-ससुर को उम्रकैद की सजा
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फर नगरFri, 14 Sep 2018 05:38 PM
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प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव श्रीवास्तव ने पानीपत के सनौली क्षेत्र के निवासी पिता पुत्र को विवाहिता के सुनियोजित हत्या के मामले में दोषी मानते हुए उम्रकैद एवं दोनों अभियुक्त पर 15-15 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से कोर्ट में पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि झिंझाना थाना क्षेत्र के शाहपुर बिडौली निवासी संतराम की बहन गजेंद्री की शादी पानीपत जनपद के सनौली निवासी सुधीर के साथ हुई थी। आरोप है कि सुधीर कोई काम आदि नही करता था और शराब पीने के लिए गजेंद्री से अपने मायके से धन लाने की मांग करते हुए उसे प्रताडित करता था। गजेंद्री अचानक लापता हो गई तो पति ने उसकी गुमशुदगी पानीपत थाने में दर्ज करा दी। इधर गजेंद्री का शव थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव हिंड में पडा मिला। गजेंद्री के भाई संतराम ने थानाभवन में उसके पति सुधीर व पिता हरपाल के खिलाफ बहन की हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दिया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गौरव श्रीवास्तव के कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश गौरव श्रीवास्तव ने मृतका के पति सुधीर और ससुर हरपाल को हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 में उम्रकैद एवं 10-10 हजार रुपए अर्थदंड तथा आईपीसी की धारा 201 में पांच वर्ष की कैद व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई।

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