नमाज पढ़कर लौट रहे युवक की हत्या में चार भाइयों को उम्रकैद
Muzaffar-nagar News - शामली के गांव बलवा में 11 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी की मौत हो चुकी है। तीन आरोपियों पर 30-30 हजार रुपये का...

शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवा में 11 साल पूर्व रंजिश को लेकर नमाज पढ़कर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट नम्बर 7 ने चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट में मामले के विचाराधीन रहते समय एक आरोपी की मौत हो चुकी है। तीन आरोपियों पर कोर्ट ने 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि एक आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी विरेन्द्र नागर ने बताया कि शामली जनपद के गांव बलवा निवासी नफीस अहमद ने कोतवाली में 14 जुलाई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भाई इकराम व गांव का शाबिर रेलवे स्टेशन के पास चारा काट रहे थे।
तभी वहां गांव का अफसरुन तमंचा लेकर पहुंचा और शाबिर पर गोली चला दी। हमले में वह बाल बाल बच गया। उसके भाई ने उससे तमंचा छीन लिया। इसी रंजिश में आरोपी अफसरुन अपने भाई नवाब, इंसार, कादिर व इस्लाम को लेकर थोडी देर बाद फिर से आ गया। उस समय उसका भाई इकराम नमाज पढ़कर लौट रहा था। आरोपियों ने तमंचे से सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एडीजीसी ने बताया कि मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर सात के न्यायाधीश रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने चार सगे भाई नवाब, इंसार, कादिर, इस्लाम पुत्रगण जमशेद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी इंसार पर 40 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है,जबकि अन्य तीन आरोपियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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