किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी मौसा को 20 साल की सजा
Muzaffar-nagar News - मुजफ्फरनगर में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले मौसा कय्युम को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। किशोरी की शादी के दौरान लापता होने के बाद वो पुलिस को मिली। आरोपी पर 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।

मुजफ्फरनगर किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार का अर्थदंड लगाया। किशोरी से दुष्कर्म करने वाला आरोपी उसका रिश्ते में मौसा लगता है।एडीजीसी विनय अरोरा व विक्रांत राठी ने बताया कि खतौली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने खतौली थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि 8 जून 2021 को उसकी बेटी की शादी थी। शादी समारोह के दौरान उसके छोटे भाई की 14 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गयी। काफी तलाश करने पर भाई की बेटी का कुछ पता नही चला तो खतौली थाने में अज्ञात के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई।
कुछ दिन पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। उसने बताया कि उसका मौसा कय्युम निवासी सद्दीपुर राजू थाना जानसठ शादी समारोह के दौरान उसकी बाइक पर बैठाकर अपने साथ अपनी पहली पत्नी के घर ले गया। एक रात वह वही पर रही। उसके बाद आरोपी मौसा कय्युम उसे बाइक पर बैठाकर अपनी दुसरी पत्नी के घर पर लेकर आया। यहां आरोपी ने रात्रि में उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी उसे खतौली छोडकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट नंबर-1 की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार का अर्थदंड लगाया।
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