
हत्या के प्रयास के आरोपी को सात साल की सजा
Muzaffar-nagar News - रंजिश के मामले में अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी राज सिंह को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही, उसे 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में दूसरा आरोपी कुलदीप की मौत हो चुकी है। पीड़ित का बेटा राज सिंह और कुलदीप पर आरोप लगाते हुए फांसी पर लटका मिला था।
रंजिश में हत्या के प्रयास के आरोपी को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में एक आरोपी की कोर्ट में मुकदमे के विचाराधीन के दौरान मौत हो गयी थी। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी अरुण जावला ने बताया कि खतौली थाना क्षेत्र के गांव फहीमपुर खुर्द निवासाी संजय कुमार ने खतौली थाने पर 11 अप्रैल 2009 को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पडोस में रहने वाली मितलेश ने पुराना कमरा तोडकर नया कमरा बनाने का काम किया था। उसने मकान का सामान उसके घर पर रखा था।
उसने बताया कि उसके संदूक का ताला टूटा हुआ है, जिसमे से 30 हजार रुपए नहीं मिले। पीडित ने बताया कि उसके सामान के पास राज सिंह निवासी फ हीमपुर खुर्द आता जाता रहा। इस बात से वह उससे रंजिश रखने लगा। 11 अप्रैल 2009 को उसका बेटा राहुल घर पर अकेला था। रात में वह घर पर पहुंचा तो उसका बेटा फंासी पर लटका हुआ मिला। वह रात्रि में घर पर पहुंचा तो बेटे को फ ंदे पर लटका मिला।वह व अन्य लोग उसके बेटे को लेकर अस्पताल में पहुंचे। होश में आने पर उसके बेटे ने बताया कि उसे राज सिंह व कुलदीप निवासी फहीमपुर खुर्द ने लटकाया था। पुलिस ने दोनो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नम्बर कोर्ट 8 की न्यायाधीश नेहा गर्ग की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले में राजसिंह को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दूसरे आरोपी कुलदीप सिंह की मौत हो चुकी है।

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