
लाल दयाल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन पर हमले में प्रधानाचार्या की जमानत याचिका खारिज
Muzaffar-nagar News - खतौली के लाल दयाल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ममता दत्त शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। यह मामला स्कूल के चेयरमैन राजबीर सिंह वर्मा पर जानलेवा हमले से जुड़ा है। चार आरोपियों की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। प्रधानाचार्य ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे लिया था।
खतौली के लाल दयाल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन पर जानलेवा हमले के मामले में स्कूल की प्रधानाचार्य की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट पूर्व में खारिज कर चुका है। प्रधानाचार्या ममता दत्त शर्मा मेरठ के वरिष्ठ चिकित्सक डा. मलय शर्मा की साली है। अभियोजन के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि खतौली के लाल दयाल पब्लिक स्कूल में फीस की गडबडी को लेकर चेयरमैन राजबीर सिंह वर्मा उर्फ टीटू ने प्रधानाचार्या ममता दत्त शर्मा से हिसाब मांगा था। इस बात को लेकर विवाद हो गया था।
गत 19 मई 2025 को चैयरमेन राजबीर सिंह वर्मा पर स्कूल के बराबर में मन्दिर पर जानलेवा हमला किया था। हमले में प्रधानाचार्य ममता दत्त शर्मा व चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। इस मामले में प्रधानाचार्य ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे लिया था। जबकि आरोपी श्रीकांत, आशीष, रोबिन व अजीत की जमानत याचिका पूर्व मे खारिज हो चुकी है। वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि मामले में प्रधानाचार्य ममता दत्त शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए एडीजे कोर्ट नम्बर 1 के न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य की कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ------------------ रंगदारी मागने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज मुजफ्फरनगर। बैंक्वेट हॉल के मालिक से दस लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि बुढाना के काजीवाडा मोहल्ला निवासी जावेद उस्मानी ने अपने चचेरे भाई रमीज की शादी के लिए जावेद अख्तर का फैज गार्डन बैंक्वेट हॉल बुक किया था। बैक्वेट हाल के मालिक के पैसे मांगने पर आरोपी जावेद उस्मानी, फजी अख्तर, रमीज समेत चार आरोपियों ने बैंक्वेट हाल के मालिक से पैसे मांगने पर गाली गलौच करते हुए दस लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नम्बर 1 के न्यायाधीश विष्षु चंद्र वैश्य की कोर्ट में हुई है। कोर्ट में आरोपी जावेद उस्मानी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया है।

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