मां व बेटे की हत्या में प्रेमी दोषी करार, आज सुनाएगी जाएगी सजा
Muzaffar-nagar News - मुजफ्फरनगर में 15 वर्ष पूर्व मां-बेटे की हत्या के मामले में प्रेमी को दोषी करार दिया गया है। आरोपी ने महिला और उसके बेटे को ईख के खेत में ले जाकर हत्या की थी। कोर्ट शनिवार को सजा के प्रश्न पर निर्णय सुनाएगी। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चल रहा है।

मुजफ्फरनगर 15 वर्ष पूर्व मां-बेटे की हत्या के मामले में प्रेमी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। शनिवार को सजा के प्रश्न पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। आरोपी ने महिला व उसके बेटे को चरथावल थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव के मोड़ पर ईख के खेत में ले जाकर हत्या की थी।डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि चरथावल के अलावलपुर गांव के मोड़ पर ईख के खेत में 13 नवंबर 2011 को खेत से राजेश देवी और उसके छह वर्षीय बेटे हिमांशु का शव पड़े मिले थे। इस मामले में किसान राजेंद्र ने चरथावल थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस की जांच में रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर निवासी पराबाहुद्दीनपुर, बिशातगंज, बरेली का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने आरोपीके खिलाफ 16 जून 2012 में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। आरोपी ने पुलिसको अपने बयानों में बताया था कि सात नवंबर 2011 को बकरीद के दिन राजेश ने उसे फोन करके गांव सलेमपुर बुलाया था। वह अपने बेटे हिमांशु के साथ सलेमपुर बस अड्डे पर मिली। यहां से वह दोनों को ईख में ले गया। राजेश उसके साथ जाने की जिद करने लगी और उसका गला पकड़ लिया। अपना गला छुड़ाकर आरोपी ने राजेश का गला दबा दिया। इसके बाद दोनों मां-बेटे की हत्या की थी। आरोपी न दोनों के मुंह पर ईंट से भी प्रहार किए थे। इस मामले की सुनवाई मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में अभियोजन ने 9 गवाह कोर्ट में पेश किए। आरोपी व मृतका के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपी को शुक्रवार को जिला कारागार बरेली से पुलिस सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। शनिवार को कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगी।
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