ड्रेनेज खंड शामली के जेई की नगर पालिका में नियुक्ति करने पर मुख्यमंत्री से शिकायत
शासनादेश के खिलाफ ड्रेनेज खंड शामली के अवर अभियंता की मुजफ्फरनगर नगर पालिका में नियुक्ति करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश कोषाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से शिकायत की...
शासनादेश के खिलाफ ड्रेनेज खंड शामली के अवर अभियंता की मुजफ्फरनगर नगर पालिका में नियुक्ति करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश कोषाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। वहीं कुछ अधिकारियों पर सवाल भी खडे हुए है। आरोप है कि इस मामले में उच्चाधिकारियों को गुमराह भी किया गया है। प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने शिकायत करते हुए बताया कि ड्रेनेज खण्ड शामली में अवर अभियन्ता को नगर पालिका मुजफ्फरनगर में निर्माण कार्यो को सम्पादित कराने हेतु अधिकृत किया है।
जो शासनादेश का उल्लंघन है। यमुना नदी कैराना शामली में प्रवाहित होती है , मुजफ्फरनगर में प्रवाहित नहीं होती। ड्रेनेज खण्ड शामली का कार्यालय मुजफ्फरनगर मे ही अस्थाई रूप से पूर्व से है । 1 जून से 15 सितम्बर तक वर्षा ऋतु का कार्य काल रहता है।
अवर अभियन्ता की नियुक्ति ड्रेनेज खण्ड की ओर से यमुना नहर के पास रहती है । क्योकि वर्षा ऋतु में यमुना नदी कभी भी रौद्ररूप धारण कर लेती है। जिसकी सभी जिम्मेदारी ड्रेनेज खण्ड के अवर अभियन्ता की होती है । उन्होंने बताया कि एक उच्चाधिकारी को गैर जनपद शामली के ड्रेनेज विभाग के अवर अभियन्ता को मुजफ्फरनगर जनपद मे कार्य कराने हेतु अधिकृत करने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी नगर पालिका में कोई स्थान रिक्ति है तो उसी जनपद की अन्य नगर पालिका के अवर अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता की नियुक्ति की जा सकती है ।