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Hindi News उत्तर प्रदेश मुजफ्फर नगरनकली पेट्रोल बनाकर अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

नकली पेट्रोल बनाकर अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

नकली पेट्रोल बनाकर अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

नकली पेट्रोल बनाकर अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फर नगरMon, 22 Feb 2021 06:02 PM
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जिला पूर्ति अधिकारी बीके शुक्ला ने बताया कि जनपद में नकली पैट्रोल बनाकर अवैध कारोबार किये जाने के सम्बन्ध में गठित एसआईटी टीम द्वारा दिए गए अभिमत-सुझाव पर कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। कि 18 सितम्बर 2000 के द्वारा निर्देश दिये गये है कि शासनादेश 13 सितम्बर, 2000 में के प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार जनपद में पैट्रोलियम पदार्थ यथा सॉल्वेन्ट, रेफिनेंट, स्लॉप एवं नेप्था के अर्जन, विक्त्रय, भण्डारण कोई भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बिना अनुज्ञप्ति के विक्रय नहीं करेगा। इसके लिए जिलाधिकारी या जिला पूर्ति अधिकारी लाईसेंसिंग प्राधिकारी है। जनपद में किसी भी व्यक्ति या फर्म या संस्था को संदर्भित पैट्रोलियम पदार्थ, सॉल्वेंट, रेफिनेट, स्लॉप एवं नेप्था के अर्जन, विक्त्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग आदि के सम्बन्ध में इससे सम्बन्धित कोई भी लाईसेंस प्रचलित नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति या फर्म या संस्था ने किसी भी अन्य विभाग या प्राधिकारी से इस सम्बन्ध में कोई भी लाईसेंस, आदेश प्राप्त किया है तो उसे तत्काल प्रभाव से निलम्बित, निरस्त किया जाता है तथा उसको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष मय साक्ष्यों के अपनी स्थिति स्पष्ट करें। साथ ही जनपद-मुजफ्फरनगर से यदि कोई भी व्यक्ति या फर्म या संस्था संदर्भित पैट्रोलियम पदार्थ यथा सॉल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लॉप एवं नेप्था के अर्जन, विक्त्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग आदि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त या कार्यरत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

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