मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से जमानत मंजूर
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी ने उमर अंसारी की अर्जी पर उसके अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर शुक्रवार को दिया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उसने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं।

उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी (अब दिवंगत) के छोटे बेटे उमर अंसारी को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। मां के फर्जी दस्तखत करने के आरोप में जेल में बंद उमर अंसारी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। इससे पहले 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने उमर की जमानत अर्जी का नामंजूर कर दिया था। इसके बाद उमर अंसारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद अब उमर के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए और मां के फर्जी दस्तखत बनाए। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी ने उमर अंसारी की अर्जी पर उसके अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर शुक्रवार को दिया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उसने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए और अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस ने इस मामले में उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
चार अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी
गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में वहीं पर उमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जबकि उनकी गिरफ्तारी चार अगस्त को लखनऊ स्थित विधायक निवास (दारूलशफा) से हुई थी। एफआईआर मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराई गई थी। यह मामला मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की संपत्ति से जुड़ा है। यह संपत्ति सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढ़ी दास मोहल्ले में स्थित है। इसे डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था।
उमर अंसारी पर आरोप है कि कुर्क की गई इस संपत्ति को छुड़ाने के लिए उन्होंने फर्जी वकालतनामा दाखिल किया। इसमें उनकी मां अफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि वह फरार चल रही हैं और उन पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। शुक्रवार को हाईकोर्ट से उमर अंसारी को जमानत मिल गई। इसके बाद वह जेल से बाहर आ सकते हैं लेकिन यह मामला अभी कोर्ट में चलता रहेगा।

लेखक के बारे में
Ajay Singhअजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
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