Three-Year Sentence for Molestation in Katghar Case छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल की सजा,जुर्माना, Moradabad Hindi News - Hindustan
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छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल की सजा,जुर्माना

Moradabad News - कटघर में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी पवन को तीन साल की सजा दी गई है। विशेष न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला आठ साल पुराना है, जिसमें पीड़िता ने आरोपी पर घर में...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादThu, 11 Sep 2025 10:37 PM
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छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल की सजा,जुर्माना

कटघर में पीड़िता से छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल की सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-द्वितीय घनेंद्र कुमार ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला आठ साल पुराना है। कटघर के पीतल नगरी में विकसित इंटर कॉलेज के रहने वाले पवन के खिलाफ पीड़िता की ओर से मुकदमा कायम कराया गया। पीड़िता ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की है। इस दौरान आरोपी पवन ने उसके कपड़े फाड़ दिए। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-2 घनेंद्र कुमार की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता व मो. अकरम खां ने बताया कि वादिनी ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया।

इस दौरान छह गवाह पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई की। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर पवन को छेड़छाड़ में दोषी करार दिया। और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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