युवती से दुष्कर्म में दस साल की सजा
मुगलपुरा की युवती से बलात्कार में बदायूं के युवक को दोषी ठहराया गया है। युवक ने युवती को नौकरी का झांसा देकर एक साल तक दुष्कर्म किया। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम संध्या चौधरी ने बलात्कार में...
मुगलपुरा की युवती से बलात्कार में बदायूं के युवक को दोषी ठहराया गया है। युवक ने युवती को नौकरी का झांसा देकर एक साल तक दुष्कर्म किया। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम संध्या चौधरी ने बलात्कार में युवक को दस साल की सजा और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मुगलपुरा की युवती ने 30 अगस्त, 16 को बदायूं के वजीरगंज निवासी युवक सोमेश के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। मुगलपुरा थाने में दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने उसे दिल्ली में नौकरी का झांसा देकर मुरादाबाद में ही चाऊ की बस्ती में ले आया। वहां उससे मनमर्जी करने लगा। जब नौकरी नहीं लगवाई तो वह उससे शादी करने की झांसा देने लगा। एक बार उसे दिल्ली ले गया मगर कुछ दिन बाद वापस लौट आया। हारकर महिला ने युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी।
मामले की सुनवाई एफटीसी कोर्ट में चली। एडीजीसी नितिन गुप्ता ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश हुए, जिसमें आरोपी के खिलाफ सबूत साबित हुए। कोर्ट ने युवक को बलात्कार का दोषी करार दिया और दस साल की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।