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मझोला में मासूम से बलात्कारी को दस साल की कैद

बच्ची से बलात्कार में दोषी को दस साल की सजा मिली है। मझोला क्षेत्र में दो साल पहले हुए मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अपर जिला जज (आठ) संजीव कुमार त्यागी ने बलात्कारी पर बीस हजार रुपये का...

मझोला में मासूम से बलात्कारी को दस साल की कैद
हिन्दुस्तान टीम,मुरादाबादSat, 18 May 2019 07:18 PM
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बच्ची से बलात्कार में दोषी को दस साल की सजा मिली है। मझोला क्षेत्र में दो साल पहले हुए मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अपर जिला जज (आठ) संजीव कुमार त्यागी ने बलात्कारी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दिल्ली रोड पर मझोला थाना क्षेत्र में एक बच्ची से बलात्कार की घटना 10 मई 2017 की है। आरोप है कि क्षेत्र निवासी पीड़िता के घर के पास ही आरोपी का घर है। घटना वाले दिन बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तब पड़ोसी प्रमोद बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। हैवानियत की खबर क्षेत्र में फैली तो लोगों ने रोष फैल गया। शिकायत के बाद पीड़िता के परिजनों की ओर से आरोपी युवक प्रमोद के खिलाफ तहरीर दी गई। मझोला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के अलावा पोक्सो एक्ट व दलित उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई एडीजे (आठ) की अदालत में हुई। मामले की रिपोर्ट पीड़िता के दादा की ओर से हुई थी। एडीजीसी महेश पाल सिंह ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस आदि ने गवाही दी। कोर्ट में आरोप साबित होने के बाद अदालत ने युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने बलात्कार में दस साल की सजा और बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना राशि में से 18 हजार रुपये पीड़िता के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं।

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